हरियाणा में नई इमारतों में EV चार्जिंग अनिवार्य

हरियाणा में नई इमारतों में EV चार्जिंग अनिवार्य

हरियाणा में नई इमारतों में EV चार्जिंग अनिवार्य
हरियाणा सरकार ने बिल्डिंग कोड में संशोधन कर नई आवासीय और कमर्शियल परियोजनाओं में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अनिवार्य कर दिया है। नए नियमों के तहत भवनों को ईवी-रेडी बनाना होगा,जबकि चार्जिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए इन्हें FAR गणना से छूट दी गई।

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में संशोधन करते हुए नई और नवीनीकृत आवासीय तथा कमर्शियल परियोजनाओं में ईवी  चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम राज्य की ईवी-रेडीनेस को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

संशोधित नियमों के अनुसार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, होटल और कार्यालयों जैसी कमर्शियल एवं गैर-आवासीय इमारतों में, जहां कम से कम 10 कारों की पार्किंग की व्यवस्था है, प्रत्येक तीन पार्किंग स्लॉट पर एक ईवी चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा, सभी परियोजनाओं को 100 प्रतिशत ईवी-रेडी बनाना अनिवार्य होगा, जिसके तहत भविष्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए आवश्यक कंड्युट (Conduits) पहले से लगाए जाएंगे।

आवासीय परियोजनाओं, जिनमें ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, सहकारी आवास परियोजनाएं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) द्वारा संचालित आवासीय परिसर शामिल हैं, में प्रत्येक पांच पार्किंग स्लॉट पर कम से कम एक EV चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था करनी होगी। इन परियोजनाओं को भी पूरी तरह EV-रेडी बनाना आवश्यक होगा।

5 जून 2026 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की गणना से बाहर रखा जाएगा। इससे डेवलपर्स को परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता प्रभावित किए बिना चार्जिंग सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

संशोधित कोड के तहत बेसमेंट और स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्रों में भी EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकेंगे, बशर्ते वे विद्युत और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करें। साथ ही, डेवलपर्स को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (Occupation Certificate) के लिए आवेदन करते समय EV चार्जिंग सुविधाओं का विवरण देना अनिवार्य होगा।

सरकार ने मौजूदा आवासीय भवनों को भी इस दायरे में शामिल किया है। व्यक्तिगत फ्लैट मालिक अपने निर्धारित पार्किंग स्थान पर EV चार्जिंग सुविधा स्थापित कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा तथा फायर विभाग और संबंधित बिजली वितरण कंपनी से प्रमाणन प्राप्त करना होगा।

अधिसूचना में हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग को बिजली विभाग और विद्युत उपयोगिता कंपनियों के साथ मिलकर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए व्यापक अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है।

देशभर में ईवी अपनाने की गति बढ़ाने के प्रयासों के बीच हरियाणा सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चार्जिंग पॉइंट्स और EV-रेडी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अनिवार्य बनाकर राज्य शहरी आवासीय और कमर्शियल क्षेत्रों में ईवी अपनाने की प्रमुख बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है।

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