दिल्ली सरकार ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026–2030 जारी करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रावधान किए हैं। इस प्रस्ताव के तहत राजधानी में 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
ड्राफ्ट नीति के अनुसार 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों को 50 प्रतिशत तक छूट देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने की बात कही गई है।
सरकार का कहना है कि यह नई नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, वायु क्वालिटी में सुधार करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में अहम कदम होगी। यह नीति अधिसूचना जारी होने के साथ ही लागू हो जाएगी।
दिल्ली सरकार ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर आम जनता और हितधारकों से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। गौरतलब है कि अगस्त 2020 में शुरू की गई ईवी पॉलिसी का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना था, जिसकी अवधि अगस्त 2023 में समाप्त होने के बाद इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है।