नई नियमावली के तहत, भारत निवासी और भारतीय मूल के पर्यटक जो हवाई या समुद्री मार्ग से आ रहे हैं, उन्हें ₹75,000 तक के सामान पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी, बशर्ते सामान उनके पास हो या उनके साथ यात्रा करने वाले बैगेज में हो।
विदेशी पर्यटकों के लिए भी ड्यूटी-फ्री सीमा बढ़ाई गई है। विदेशी मूल के आगंतुक (शिशुओं को छोड़कर) अब ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 तक का सामान ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं।
इसके अलावा, लंबे समय तक विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए व्यक्तिगत आभूषण पर रियायत जारी रहेगी। यदि किसी भारतीय मूल का यात्री एक वर्ष से अधिक समय विदेश में रहा है, तो महिला यात्रियों के लिए 40 ग्राम और अन्य यात्रियों के लिए 20 ग्राम तक के आभूषण ड्यूटी-फ्री लाए जा सकते हैं, बशर्ते इन्हें वास्तविक बैगेज में ले जाया गया हो।
आभूषण में सोना, चांदी, प्लैटिनम या अन्य कीमती धातु से बने व्यक्तिगत गहने शामिल हैं, चाहे वे रत्न-जड़े हों या नहीं। सरकार का उद्देश्य इन नए नियमों के माध्यम से कस्टम नियमों को वर्तमान यात्रा पैटर्न और यात्रियों की जरूरतों के अनुरूप अपडेट करना है।