RBI ने Paytm को ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी दी

RBI ने Paytm को ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी दी

RBI ने Paytm को ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी दी
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विस को ऑफलाइन और क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन के लिए भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी दी है। अब कंपनी ऑनलाइन, ऑफलाइन और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए पूरे समाधान प्रदान कर सकेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm Payments Services Limited (PPSL) को ऑफलाइन (भौतिक) भुगतान और क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन के लिए भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने की अनुमति दी है। यह कंपनी की ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेशन की मंजूरी के बाद अब ऑफलाइन और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन तक उसकी पहुँच को बढ़ाता है।

आरबीआई  ने PPSL को 17 दिसंबर 2025 को Payment and Settlement Systems Act, 2007 के तहत यह अनुमति दी। अब PPSL के पास ऑनलाइन, ऑफलाइन और क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन के लिए भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस है, जिससे यह व्यापारी ग्राहकों को संपूर्ण भुगतान समाधान प्रदान कर सकेगा।

पीपीएसएल (PPSL) ने नवंबर 2020 में भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन नवंबर 2022 में केंद्रीय बैंक ने आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था और कंपनी से FDI नियमों के Press Note 3 का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुनः आवेदन करने को कहा था।

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