लोकसभा में ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल’ हुआ पेश, जानें क्या हैं खास बातें

लोकसभा में ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल’ हुआ पेश, जानें क्या हैं खास बातें

लोकसभा में ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल’ हुआ पेश, जानें क्या हैं खास बातें
‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025’ के तहत UGC-AICTE-NCTE रिप्लेस होंगे और उच्च शिक्षा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा।


लोकसभा में सोमवार 15 दिसंबर, 2025 को 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025' पेश किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों का प्रावधान है। इस बिल को शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 को ही कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी, जिसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) बिल कहा जा रहा था।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 बिल को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में पेश करते हुए कहा “इस बिल का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सुधार करना है। इसके लिए ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान‘ बनाया जाएगा, जो कि शिक्षण प्रणाली के लिए कई जरूरी मानक तय करेगा और संस्थानों को स्वतंत्र रूप से काम करने में मदद करेगा। मुख्य रूप से विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल में प्रस्ताव है कि तीन काउंसिल वाला कमीशन हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर के तौर पर काम करेगा।“

नए उच्च शिक्षा आयोग में तीन विंग होंगे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार 12 दिसंबर 2025, को ही बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी, जिसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) बिल कहा जा रहा था। बिल में प्रस्ताव है कि नए उच्च शिक्षा आयोग में तीन विंग रेगुलेटरी काउंसिल, एक्रेडिटेशन काउंसिल और स्टैंडर्ड्स काउंसिल होंगे। वहीं 12 मेंबर वाले इस कमीशन में हर काउंसिल के प्रेसिडेंट, यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के दो जाने माने एकेडेमिशयन, 5 एक्सपर्ट्स और एक मेंबर सेक्रेटरी शामिल होंगे।

इस बिल में होगा ₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान

प्रस्तावित बिल में कहा गया है कि इसके नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर ₹10 लाख से ₹30 लाख तक का जुर्माना लग सकता है और बार-बार गलती करने पर कम से कम ₹75 लाख की सज़ा या सस्पेंशन हो सकता है। साथ ही बिना सरकारी मंजूरी के यूनिवर्सिटी बनाने वालों पर ₹2 करोड़ का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।

प्रस्तावित बिल के तहत भारत में खुलेंगे विदेशी विश्वविद्यालय

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल के तहत कुछ विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोल सकेंगे, जिनके लिए सरकारी कुछ शर्ते रखेगी। इन सरकारी नियमों का पान करना जरूरी होगा। साथ ही जो विदेशी विश्वविद्यालय पहले से ही भारत में खुले हैं, उनके लिए भी नए नियम ही लागू होंगे। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को भी विदेश में कैंपस खोलने की अनुमति मिल सकेगी।

विकसित भारत अधिष्ठान बिल का उद्देश्य

यह बिल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की जगह लेना है। बिल का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान में बदलने के लिए योजना बनाना है।

अत: यह भारत को शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी काम करेगा। साथ ही यह भारतीय ज्ञान, भाषाओं और कलाओं को बढ़ावा देने के लिए भी काम करेगा। कमीशन तीनों काउंसिलों को निर्देश देगा और उनके कामकाज के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा।

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