कंपनी द्वारा की गई नियामकीय फाइलिंग के अनुसार यह मांग आदेश अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान आउटपुट टैक्स के कथित कम भुगतान से संबंधित है।
Eternal ने बताया कि उसे 9 जून 2026 को आंध्र प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर, स्टेट स्पेशल सर्कल-I द्वारा जारी आदेश प्राप्त हुआ है। इस आदेश में कंपनी पर 6.48 करोड़ रुपये जीएसटी, 2.49 करोड़ रुपये ब्याज और 64.87 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
कंपनी के अनुसार कर विभाग का मानना है कि संबंधित अवधि में GST का भुगतान निर्धारित राशि से कम किया गया था, जिसके आधार पर यह मांग जारी की गई है। हालांकि, इटरनल ने कहा है कि उसके पास मामले में मजबूत कानूनी आधार हैं और वह इस आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कदम उठाएगी।
कंपनी ने अपने बयान में कहा, "हमें विश्वास है कि इस मामले में हमारा पक्ष मजबूत है और हमें नहीं लगता कि इसका कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।" वहीं इटरनल का कहना है कि वह मामले की समीक्षा कर रही है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई करेगी।